सरकार ने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 से 15 सितंबर 2025 कर दी थी। यह फैसला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल बॉडीज़ की मांग पर लिया गया, क्योंकि टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न फाइल करने में मुश्किलें आ रही थीं।
अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं (15 सितंबर तक) उन टैक्सपेयर्स के लिए जो सैलरीड हैं, छोटे व्यापारी हैं, फ्रीलांसर हैं या नॉन-ऑडिट कैटेगरी में आते हैं। वहीं जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी है, उनके पास 31 अक्टूबर 2025 तक का समय है।
ITR Filing Deadline: कौन-कौन 15 सितंबर से पहले फाइल करें?
- सैलरीड व्यक्ति जिनकी आय छूट सीमा से ऊपर है।
- 60 साल से कम – ₹2.5 लाख
- 60 से 80 साल – ₹3 लाख
- 80 से ऊपर – ₹5 लाख (पुरानी टैक्स व्यवस्था)
- नई टैक्स व्यवस्था – सभी के लिए ₹3 लाख
- फ्रीलांसर और प्रोफेशनल जिनकी आय ऑडिट सीमा से कम है।
- छोटे व्यापारी और कारोबारी जो सेक्शन 44AB के तहत नहीं आते।
- निवेशक जिन्हें कैपिटल गेन हुआ है (शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड)।
- रेज़िडेंट टैक्सपेयर्स जिनकी विदेश में आय या संपत्ति है।
ITR लेट? क्या करें?
अगर आप 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपके पास एक विकल्प है – Condonation of Delay।
Condonation of Delay क्या है?
यह इनकम टैक्स विभाग को किया गया एक अनुरोध है, जिसमें आप वजह बताते हैं कि क्यों समय पर ITR फाइल नहीं कर पाए। यह सुविधा Income Tax Act, 1961 की धारा 119(2)(b) के तहत मिलती है।
क्यों जरूरी है?
अगर आप समय पर ITR नहीं भरते तो:
- रिफंड मिस हो सकता है।
- पिछले सालों का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे।
- पेनल्टी और लेट फीस लग सकती है।
लेकिन अगर आपका अनुरोध स्वीकार हो गया तो आप बिना अतिरिक्त टैक्स, ब्याज या पेनल्टी दिए ITR फाइल कर पाएंगे।
ITR से जुड़े आम सवालों के जवाब
क्या ITR की तारीख बढ़ी है?
हाँ, सरकार ने डेडलाइन 31 जुलाई से 15 सितंबर 2025 कर दी है।
ITR फाइलिंग कब शुरू करें?
जितनी जल्दी हो सके। आखिरी तारीख पर पोर्टल पर लोड बढ़ जाता है और एरर आ सकते हैं।
When to file ITR 2025?
Assessment Year 2025-26 के लिए नॉन-ऑडिट केस में 15 सितंबर 2025 तक, और ऑडिट केस में 31 अक्टूबर 2025 तक।
What happens if I miss the ITR deadline?
आपको पेनल्टी, ब्याज और रिफंड में देरी का सामना करना पड़ेगा। आप पिछले साल का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे।
क्या मैं कभी भी ITR फाइल कर सकता हूं?
नहीं। समय सीमा के बाद सिर्फ Condonation Request या ITR-U के जरिए फाइल कर सकते हैं। ITR-U में आपको 25–70% तक अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।
TDS रिटर्न कैसे दाखिल करें?
TDS रिटर्न फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q आदि के जरिए ऑनलाइन दाखिल किया जाता है। इसके लिए TRACES पोर्टल पर जाना होता है।
What is the penalty for late payment?
लेट ITR फाइल करने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक पेनल्टी लग सकती है (आय के अनुसार)।
अगर मैं ITR फाइल नहीं करता तो क्या होगा?
आपको पेनल्टी लगेगी, ब्याज देना होगा और टैक्स चोरी के मामले में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
ITR दाखिल न करने पर अभियोजन?
हाँ, अगर आपके ऊपर ₹25,000 से अधिक टैक्स बकाया है और आप जानबूझकर रिटर्न नहीं भरते तो अभियोजन हो सकता है।
Is 12 lakh income tax free?
हाँ, नई टैक्स व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा क्योंकि इसमें 12 लाख तक की रिबेट का प्रावधान है।
क्या हम अकेले ITR फाइल कर सकते हैं?
हाँ, आप आसानी से e-filing पोर्टल पर PAN और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर खुद ITR फाइल कर सकते हैं।
ITR फाइल करने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, निवेश प्रमाण, ब्याज प्रमाण पत्र, कटौती/छूट की रसीदें आदि।
क्या ITR अनिवार्य है?
हाँ, अगर आपकी आय छूट सीमा से ज्यादा है तो ITR फाइल करना अनिवार्य है।
अगर मेरा रिफंड ₹50,000 से ऊपर है तो क्या होगा?
आयकर विभाग अतिरिक्त जांच कर सकता है ताकि रिफंड में कोई गड़बड़ी न हो।
टैक्स रिफंड की अधिकतम राशि क्या है?
इसकी कोई सीमा नहीं है। आपका रिफंड आपके द्वारा चुकाए गए टैक्स और वास्तविक देय टैक्स पर निर्भर करता है।
How do I avoid an audit?
सही और सटीक ITR भरें, सिर्फ वास्तविक कटौतियां क्लेम करें और सभी दस्तावेज़ सही-सही अपलोड करें।
निष्कर्ष
अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो देर न करें। 15 सितंबर 2025 आखिरी तारीख है और उसके बाद पेनल्टी लग सकती है। अगर किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं तो Condonation Request का सहारा ले सकते हैं। सही समय पर ITR फाइल करने से न केवल आप पेनल्टी से बचेंगे बल्कि टैक्स रिफंड भी जल्दी मिल जाएगा।
Also read-इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो VinFast की VF6 और VF7 आपके लिए बढ़िया विकल्प हो सकती हैं।